मध्य प्रदेश सरकार का 31 जुलाई तक नर्मदा घाटी खाली करने का आदेश, ग्रामीणों को जबरन हटाने के लिए पुलिस बल तैयार


मध्य प्रदेश सरकार ने 25 मई 2017 को एक अधिसूचना जारी करते हुए नर्मदा घाटी में निवास कर रहे लोगों को 31 जुलाई 2017 तक अपने घर, जमीन से हटने का आदेश दिया है. ज्ञात रहे कि लगभग 40000 महिला-पुरुष पुलिस, जरूरत पड़ने पर सेना भी, उन हजारों परिवारों को नर्मदा डूब क्षेत्र से जबरन बाहर खदेड़ने के लिए तैयार बठी हैं जिनके नाम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक असाधारण गजट अधिसूचना में उल्लिखित सूची में है। 18,346 परिवारों के नाम वाला यह गजट सार्वजनिक कर दिया गया है। विभिन्न सरकारी अधिकारी डूब क्षेत्र में जाकर गांववालों को निश्चित तारीख तक किसी भी कीमत पर जगह खाली कर देने की धमकी दे रहे हैं। किंतु इस सबके बीच लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ वह पुनर्वास नीतियों के उल्लंघन के खिलाफ लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें बेघर तथा बेकार हो जाने की चिंता खाए जा रही है। यह निसंदेह सरकार की हर गांव को युद्ध भूमि बना देने की  साजिश है। पढ़े मध्य प्रदेश सरकार का 629 पेज का तुगलकी फरमान;

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