19 साल अदालत के चक्कर काटने के बाद मिला मुलताई के किसानों को न्याय


मध्य प्रदेश के मुलताई में 1998 पर किसानों पर पुलिस गोली चालन से जुड़े 6 प्रकरणों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय मोहन तिवारी जी ने शासन द्वारा की गई अपीलें खारिज कर दी हैं। इस फैसले के बाद किसान संघर्ष समिति के डॉ. सुनीलम समेत 50  किसानों का 19 साल से मुलताई अदालत का इन प्रकरणो में चक्कर लगाना अब खत्म हुआ। शासन द्वारा 67 फर्जी प्रकरण 12 जनवरी 1998  के पुलिस गोली चालन में 24 किसानो के शहीद होने व 150 किसानों के पुलिस गोलीचालन में घायल होने के बाद दर्ज किये गए थे। 12 जनवरी को शहीद किसानो की 19वीं बरसी है। देखना है कि शासन उच्च न्यायालय जाता है कि नहीं। अधिवक्ता आराधना भार्गव जी ने किसानों की निःशुल्क पैरवी की है।






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