मुलताई गोली कांड : रामू पवार बैतूल जेल से रिहा

गुजरी 5  अप्रैल को मुलताई गोली कांड में रामू पवार को भी जमानत मिल गई है ज्ञात रहे कि मुलताई गोली चालन से जुड़े तीन प्रकरणों में अक्तूबर 2012 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा डॉ. सुनीलम्, प्रहलाद अग्रवाल, शेषराव सूर्यवंशी तथा रामू पवार को सजा सुनाई गई थी। डॉ. सुनीलम्, प्रहलाद अग्रवाल एवं शेषराव सूर्यवंशी को 16 फरवरी को जमानत पर रिहा किया गया था। पेश है किसान संघर्ष समिति की विज्ञप्ति;

किसान संघर्ष समिति के महामंत्री अनिरूद्ध गुरूजी ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मुलताई गोली चालन से जुड़े एक प्रकरण सत्रवाद क्र. 277/6 में पन्द्रह वर्ष की सजा पाये पार्षद रामू पवार को बैतूल जेल से  रिहा कर दिया गया है। दो दिन पूर्व ही उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिये जाने पर उनका रिलीज वारन्ट बैतूल जेल भेज दिया गया था। लेकिन न्यायालय में 2 अन्य प्रकरणों में प्रोडक्शन वारन्ट होने का कारण बताकर जेलर ने रामू पवार को रिहा करने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद 04 अप्रैल, 2013 को अधिवक्ता आराधना भार्गव द्वारा 70(2) के तहत आवेदन दिया था, एड्वोकेट द्वारा 437 सीआरपीसी के तहत दिये गये आवेदन पत्र पर सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दो प्रकरणों, 1690/6, 1696/6 में रामू पवार को दस-दस हजार रूपये की जमानत दे दी गई। 

उल्लेखनीय है कि मुलताई गोली चालन से जुड़े तीन प्रकरणों में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा डॉ. सुनीलम्, प्रहलाद अग्रवाल, शेषराव सूर्यवंशी तथा रामू पवार को सजा सुनाई गई थी। डॉ. सुनीलम्, प्रहलाद अग्रवाल एवं शेषराव सूर्यवंशी को 16 फरवरी को जमानत पर रिहा किया गया था।

अनिरूद्ध गुरूजी ने कहा कि किसान संघर्ष समिति द्वारा किसानों को हक और सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा तथा आगामी 202वीं किसान महापंचायत तिवरखेड़ में आयोजित की गई है, जिसमें रामू पवार भाग लेंगे।
 
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